राष्ट्रीय न्यास की योजनाएं “निरामया” ( स्वास्थ्य बीमा योजना ) –
राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के अंतर्गत चार प्रकार के दिव्यांग बच्चे आते हैं राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के विभिन्न योजनाओं के द्वारा दिव्यांग बच्चों को आवास से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण और अभिरक्षण, व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं बहुत सारी सुविधाएं जीवन पर्यंत मिलता है
मानव सेवा समिति द्वारा संचालित श्री महादेव जी रामाधार दिव्यांग शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र औढारी सीखड़ी गाजीपुर उत्तर प्रदेश संस्थान के D.ED प्रशिक्षु एवं अध्यापकों के द्वारा गांव गांव जाकर दिव्यांग बच्चों को चिन्हित करके उनको निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में समझाया गया और संबंधित प्रमाण पत्र इकट्ठा करके” निरामय स्वास्थ्य बीमा” योजना मैं रजिस्ट्रेशन कराया गया
“निरामया स्वास्थ्य बीमा” के अंतर्गत स्वलीनता ,बौद्धिक अक्षमता, बहु दिव्यांगता, एवं प्रमस्तिष्क पक्षाघात से संबंधित दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों को 1 वर्ष में एक लाख तक का स्वास्थ्य बीमा होता है यह हर साल रिनुअल किया जाता है संस्थान के द्वारा जिन बच्चों का स्वास्थ्य बीमा हो गया वह बच्चे और उनके माता-पिता एवं अभिभावक बहुत ही प्रसन्न है
मानव सेवा समिति के द्वारा” निरामया स्वास्थ्य बीमा” योजना 2018 से दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास एवं स्वास्थ संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए हर संभव मदद एवं सहयोग कर रही है एवं भविष्य की और नई योजनाओं का लाभ दिव्यांग बच्चों को और उनके परिवार को दिलाने के लिए सकारात्मक प्रयास करता है और भविष्य में करता रहेगा
रवि प्रकाश शुक्ल